जीएमएसएच- 16 व सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में मेडिकल शाप्स के निकाले ई-टैंडर
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जीएमएसएच- 16 व सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में मेडिकल शाप्स के निकाले ई-टैंडर

GMSH- 16 and E-tender for Medical Shops

GMSH- 16 and E-tender for Medical Shops

चंडीगढ़, 26 अक्तूबर (साजन शर्मा): स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियेल्टी अस्पताल व सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में मेडिकल शाप्स के लिए ई-टैंडर प्रक्रिया का शिड्यूल जारी किया है। इसके लिए 17 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। बोली लगाने वाले लोग 27 अक्तूबर को जीएमएसएच 16 के दूसरे फ्लोर पर स्थिति मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस के पास एडमिन ब्लॉक में प्री-बिड मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं।

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जीएमएसएच 16 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिनिमम मंथली रेंट (रिजर्व प्राइस) 7,50,000 रुपये तय किया है जबकि सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल की मेडिकल शॉप के लिए रिजर्व प्राइस 4 लाख रखा गया है। इसमें कुछ आवश्यक शर्तें जोड़ी गई हैं। प्रमुख शर्त यह है कि दुकानें हफ्ते के सातों दिन और दिन के 24 घंटे खुली रहेंगी। ब्रांडेड मेडिसन पर दुकानदार को एमआरपी पर 15 प्रतिशत, जेनरिक मेडिसन के एमआरपी पर 30 प्रतिशत व कंज्यूमेबल व सर्जिकल आइटम पर एमआरपी पर 30 प्रतिशत डिस्काउंट देना होगा। अगर लाइसेंस धारी ज्यादा डिस्काउंट देना चाहता है तो यह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। शुरू में लाइसेंस तीन साल के लिए दिया जाएगा। अधिकतम यह पांच साल के लिए होगा जिसे ईयर टू ईयर बेसिस पर बढ़ाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी  है कि कोई भी व्यक्ति, उसका पारिवारिक मेंबर, फर्म या कंपनी एक अस्पताल में एक शॉप से ज्यादा नहीं चला सकता।